
देहरादून में किराए के विवाद से शुरू हुआ मामला, महिला न्यायाधीश ने लगाया धमकी देने और अपहरण की कोशिश का आरोप
देहरादून। राजधानी देहरादून में एक महिला न्यायाधीश के साथ कैब चालक की कथित अभद्रता और उन्हें सुनसान गली में ले जाने का मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजलि बेंजवाल (एडीजे-5) की शिकायत पर डालनवाला थाना पुलिस ने रैपिडो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला न्यायाधीश ने चालक पर दोगुना किराया मांगने, धमकाने और सुनसान रास्ते पर ले जाकर अपहरण की कोशिश करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।
एसी चलाने के नाम पर दोगुना किराया मांगने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 21 अक्टूबर को महिला न्यायाधीश ने करीब नौ किलोमीटर की यात्रा के लिए रैपिडो कैब बुक की थी। आरोप है कि चालक ने एसी चलाने के नाम पर निर्धारित किराए से दोगुनी रकम मांगी। महिला न्यायाधीश ने जब अतिरिक्त किराया देने से इनकार किया तो चालक कथित तौर पर नाराज हो गया और कैब को सुनसान तथा अंधेरी गली की ओर ले जाने लगा।
महिला न्यायाधीश का आरोप है कि चालक ने रास्ते में उन्हें धमकाया और राइड कैंसिल करने का दबाव बनाया। उसने पुलिस में अपनी जान-पहचान होने की बात कहते हुए कथित रूप से उन्हें डराने की कोशिश भी की।
कोर्ट मोहर्रिर को फोन कर बताई आपबीती
महिला न्यायाधीश के अनुसार, जब चालक उन्हें सुनसान रास्ते पर ले जा रहा था, तब उन्होंने गाड़ी के भीतर से ही अपने कोर्ट मोहर्रिर रविन्द्र को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। शिकायत में चालक पर धमकी देते हुए यह कहने का आरोप लगाया गया है कि वह उन्हें सबक सिखाएगा और पुलिस में उसकी अच्छी जान-पहचान है।
आरोप है कि गली आगे से बंद दिखाई देने पर चालक घबरा गया और कैब को वापस बाहर की ओर ले आया। इसके बाद वह गाड़ी से उतरकर किसी से बातचीत करने लगा। महिला न्यायाधीश कैब के भीतर ही बैठी रहीं और उन्होंने दोबारा कोर्ट मोहर्रिर से संपर्क किया।
जजेज कॉलोनी के गेट पर भी हंगामे का आरोप
शिकायत के अनुसार, चालक बाद में कैब को जजेज कॉलोनी के गेट के बाहर ले आया और राइड कैंसिल कर दी। वहां तैनात गार्ड थपलियाल ने जब चालक से पूछताछ की तो आरोप है कि उसने गार्ड के साथ भी अभद्रता और धमकी दी। हंगामे के दौरान आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।
कोर्ट मोहर्रिर की सूचना पर डालनवाला थाने से चीता पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को पकड़कर थाने ले गई।
घर का पता जानने से बढ़ी सुरक्षा की चिंता
महिला न्यायाधीश ने अपनी शिकायत में कहा है कि चालक उनके घर का पता देख चुका है और उन्हें आशंका है कि वह भविष्य में कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने घटना के दौरान मिली कथित धमकियों और गार्ड के साथ हुए विवाद का उल्लेख करते हुए पुलिस से उचित कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 115(2), 127(2), 308(3), 351(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में महिला न्यायाधीश की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।
फिलहाल, चालक के खिलाफ लगाए गए आरोप शिकायत पर आधारित हैं। मामले में पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।





