
हरिद्वार। बहादराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत कासमपुर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अकरम पुत्र एहसान इलाही के शैक्षिक प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। हरिद्वार के विहित प्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा द्वारा जारी पत्र में संबंधित प्रधान को अनर्ह घोषित किए जाने का उल्लेख किया गया है।
पत्र के मुताबिक, जिला पंचायत राज अधिकारी के पत्र के आधार पर कराई गई जांच में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर ने स्पष्ट किया कि संबंधित हाईस्कूल अनुक्रमांक 1604487058 परिषद कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। साथ ही, प्रमाण पत्र पर उल्लिखित Council of Boards of School Education in India (COBSE) को मान्यता प्राप्त सूची में शामिल नहीं बताया गया और न ही उसे उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की समकक्षता प्राप्त है।
पत्र में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल, पुणे से प्राप्त जवाब का भी उल्लेख है। इसके अनुसार, ग्राम पंचायत कासमपुर के नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा चुनाव में प्रस्तुत कक्षा-10 का प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया और उसके समर्थन में पुष्ट साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
दस्तावेज में उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 की धारा 8(5) के तहत संबंधित व्यक्ति को अनर्ह घोषित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार को भी भेजी गई है।
इस कार्रवाई के बाद ग्राम पंचायत कासमपुर का मामला चर्चा में है। हालांकि, निर्वाचन निरस्त होने या आगे की चुनावी प्रक्रिया को लेकर अंतिम स्थिति की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक आदेशों से की जानी चाहिए।





