
हरिद्वार, 15 सितंबर। बहादराबाद क्षेत्र की विवादित भूमि से जुड़े मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम राहत देते हुए भूमि पर यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं किया जाएगा।
नैनीताल स्थित हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने WPMS संख्या 2714/2026 (अभिषेक एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य) की सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार, जिलाधिकारी हरिद्वार, उप जिलाधिकारी तथा ग्राम सभा से चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 6 और 7 को पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है।
कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बहादराबाद की विवादित भूमि पर फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगी।





